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2 अप्रैल के दंगे मामले में राजा चौहान को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

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Aug 30, 2018

धर्मेन्द्र शर्मा : हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा बहुचर्चित 2 अप्रैल दंगे के मामले में फरार चल रहे लक्ष्मण सिंह चौहान उर्फ राजा चौहान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने राजा चौहान की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत बंद के दौरान 2 अप्रैल को शहर में हुए दंगों के दौरान गोली चलाने की घटना में राजा चौहान के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है। 

इस मामले में थाटीपुर थाने में राजा चौहान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है। हाई कोर्ट उसकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत के लिए अर्जी लगाई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, कि अब तक फरार चल रहे राजा चौहान अगर अपनी गिरफ्तारी देता है अथवा पुलिस उसे पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे तुरंत जमानत पर छोड़ा जाए। 

इस मामले में राजा चौहान देशभर में मीडिया की सुर्खी बना था। उसका उपद्रवी भीड़ पर गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था लगातार फरार चल रहे राजा चौहान को लेकर राजनीतिक दलों ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा था और उसे संरक्षण देने के आरोप भी लगाए गए थे। गौरतलब है कि ग्वालियर में जातीय दंगों के दौरान 3 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई गिरफ्तारी हो चुकी हैं लेकिन राजा चैहान अभी तक फरार बना हुआ था।