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छिन्दवाड़ाः हवस के अंधे प्रेमी ने उतारा पति को मौत के घाट और पत्नी ने दिया पूरा साथ

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May 13, 2019

दिनेश धारपुरे- सौसर तहसील के लोधिखेड़ा थाना के ग्राम ब्राम्हण पिपला के पास युवक की बेरहमी से गला दबा कर दी गई थी हत्या। रेती में मिली थी लाश। लाश चांदामेटा निवासी आबिद की थी। पुलिस ने लाश की तफ्तीश कर मामले का खुलासा किया था जिसमें चांदामेटा निवासी मृतक आबिद की पत्नी नुरसबा ने आपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। मृतक आबिद छिन्दवाड़ा में चंदनगांव में अपनी पत्नी नुरसबा और 3 बच्चों के साथ रहता था। अज्जू उर्फ अजय सूर्यवंशी आबिद के साथ उसके घर पर ही रहता था और नोट दुगना करने का अपराध करता था।

प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, ग्राम ब्राम्हण पिपला में मिली थी युवक की गला रेती लाश

अज्जू का आबिद की पत्नी के साथ प्रेम संबंध था जिसकी भनक आबिद को थी। आबिद की पत्नी नुरसबा को आबिद रास्ते का कांटा नजर आने लगा था। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजनानुसार दिनांक 01-09-2017 को अज्जू उर्फ अजय सूर्यवंशी आबिद को मोटरसाइकिल से सौसर तहसील के ग्राम बाम्हन पिपला की तरफ सुनसान इलाके में ले गया। जहाँ अज्जू मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था और आबिद गाड़ी चला रहा था। तब अज्जू ने आबिद की गर्दन पर धारदार लोहे की ब्लेड से वॉर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। थाना प्रभारी लिधिखेड़ा द्वारा मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 207/17 में धारा 302,201 मामला दर्ज किया गया। जघन्य हत्याकांड की जांच पड़ताल की गई और मृतक की पत्नी और प्रेमी को आरोपी बनाया गया और न्यायालय में पेश किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी शर्मा सिंह ने सुनाया प्रेमी प्रेमिका को आजीवन कारावास

जहां प्रकरण की सुनवाई के बाद क्रमांक 68 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शालिनी शर्मा के यहाँ अभियोजन की ओर से मृतक के पुत्र, पुत्री व अन्य परिस्तिथियों, अन्य साक्ष्य व अंतिम बार देखे जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की गई। जहां न्यायाधीश शालिनी शर्मा सिंह अभियोजन के साक्ष्य तर्को को सुनने के बाद अजय उर्फ अज्जू सूर्यवंशी को धारा 302, 201 IPC में आजीवन कारावास व मृतक की पत्नी नुरसबा को भी अपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया गया जिसे धारा 120 B के तहत आजीवन कारावास व 1000 से दण्डित किया गया।