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महिला से दुष्कर्म के बाद की हत्या अब आरोपी को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा

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Aug 18, 2018

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के बाद 30 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में 34 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है विशेष न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि आरोपी का यह अपराध समाज के विरुद्ध है जो विरल से विरलतम श्रेणी में आता है ऐसे आरोपी समाज में गैंगरीन रोग की तरह है जिसे शरीर से अलग करके ही शरीर को बचाया जा सकता है समाज को बचाने के लिए आरोपी को समाज से अलग करने का दायित्व अदालत का है।

लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने शुक्रवार को बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर ने महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के अपराध में 38 दिन में सुनवाई पूरी कर कल प्रकाश लहासे (34) को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनवाई उन्होंने बताया कि अभियुक्त को इससे पहले हत्या के एक मामले में 11 साल जेल की सजा काटने के बाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर छोड़ा था।

इसके बावजूद भी उसने महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या का जधन्य अपराध किया वानखेड़े ने बताया कि आरोपी ने 17 मई 2018 को जिला मुख्यालय बुरहानपुर से आठ किलोमीटर दूर ग्राम खडक़ोद में शौच के लिए जा रही महिला को अगवा कर उसे केली के खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि वर्तमान में दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण सामाजिक परिवेश में महिलाएं अपने आपको अत्यंत असहाय व असुरक्षित महसूस कर रही हैं

यदि अपराधियों को उचित दंड नहीं दिया गया तो ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ते जाएंगे और दंड का भय भी समाप्त हो जाएगा वानखेड़े ने बताया कि मामले में कुल 38 गवाहों के बयान हुए उन्होंने बताया कि अदालत ने प्रकाश लहासे को भादवि की धारा 302 के तहत मृत्यदंड, धारा 364 और धारा 376 (2) के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में आरोपी पर हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं से छेड़छाड़ सहित कुल दर्ज हुए नौ मामले सामने आए आरोपी हत्या के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पर होने के बाद लगातार अपराध कर रहा था।