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ग्वालियरः दोपहिया वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदना हुआ अनिवार्य

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Jun 13, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा- मध्य प्रदेश में नए दोपहिया वाहन को खरीदने के साथ आपको दो हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य होगा। हेलमेट की रसीद के आधार पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हेलमेट नहीं खरीदने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने ये आदेश राज्य के सभी परिवहन विभाग के जिला आधिकारी और संभाग के आधिकारियों को जारी कर दिया है। ये आदेश सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों के लिए जारी किया गया है। हेलमेट उसी एजेंसी से खरीदना होगा जहां से वाहन खरीदी की जाएगी। साथ ही उसकी गुणवत्ता भी तय मानकों के हिसाब से होगी।

दुर्घटनाओं का कारण दो पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाना

दरअसल इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं अधिक होने लगी है। कुछ तो लापरवाही के चलते और कुछ असावधानीवश लोग अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अधिकतर दो पहिया वाहनों के चालक या उन पर सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। हाईकोर्ट में एक याचिका डॉ एके वाजपेई द्वारा लगाई गयी थी, जिसमें दुर्घटनाओं का कारण दो पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाना बताया था। साथ ही जो लोग हेलमेट लगाते हैं वह भी घटिया क्वालिटी का होता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद परिवहन आयु्क्त ने ये आदेश जारी किया है।