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ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से मांगा जवाब कहा, महापौर का रिक्त पद भरने में इतना विलंब क्यों

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Oct 2, 2019

विनोद शर्मा : ग्वालियर महापौर के रिक्त पद को भरने में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अब नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा, प्रमुख सचिव शपथ पत्र देकर बताएं कि महापौर का रिक्त पद भरने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। 

महापौर का रिक्त पद भरने की मांग
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रमुख सचिव ने जवाब पेश नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एडवोकेट एसके शर्मा ने याचिका दायर करते हुए महापौर का रिक्त पद भरने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि महापौर का पद रिक्त होने के कारण परिषद की बैठक नहीं हो पा रही। इस कारण न तो नीतिगत निर्णय हो पा रहे हैं न ही विकास कार्यों को स्वीकृति मिल पा रही है। जिससे शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा है। जबकि ऐसी स्थिति में नगर निगम अधिनियम-1956 की धारा-21 (2) में निर्वाचित पार्षद को महापौर के पद पर नामांकित करने का प्रावधान है। 

मेयर पद खाली...
बता दें कि विवेक शेजवलकर ने ग्वालियर से सांसद बनने के बाद 5 जून को महापौर के पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसे शासन ने 17 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। तब से मेयर का पद खाली है।