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मप्र पूर्व सीनियर IAS टीनू-अरविंद जोशी पर बेनामी सम्पत्ति मामले में IT ने जारी किया नोटिस

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Sep 6, 2017

भोपाल : आयकर विभाग ने मध्यप्रदेश के पूर्व सीनियर आईएएस अफसर टीनू-अरविंद जोशी पर बेनामी सम्पत्ति मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि उन्होंने किस-किस के नाम पर बेनामी प्रापर्टी खरीदी है। विंग ने पूर्व आईएएस दंपति से उनके परिवार के नाम से साढे़ तीन करोड़ रुपए की एफडी पर भी जवाब मांगा है। टीनू-अरविंद जोशी ने परिवार के कई सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर प्रापर्टी खरीदी थी। आयकर विभाग की बेनामी प्रापर्टी विंग अब उनके सोर्स ऑफ इनकम की पड़ताल कर रहा है। विंग ने  जोशी दंपति से परिवार के नाम पर कितनी और कहां-कहां प्रापर्टी खरीदी थी उसके दस्तावेज भी मांगे हैं।

विंग ने अरविंद जोशी को बेनामी प्रापर्टी एक्ट की धारा 24 (1) के तहत हाल ही में नोटिस जारी किया है। जिसमें यह पूछा गया है कि साढे़ तीन करोड़ की एफडी परिवार और रिश्तेदार के नाम से क्यों कराई। इसके जवाब के लिए 15 दिन का समय समय दिया गया है। इस दौरान, जोशी दंपति वाजिब कारण नहीं बता सके तो विंग साढ़े तीन करोड़ की एफडी अटैच कर लेगा।

आयकर विभाग की बेनामी प्रापर्टी विंग ने अरविंद जोशी की बहन या बेटे के नाम से खरीदी सम्पत्ति को भी बेनामी प्रॉपर्टी की श्रेणी में रखा है। जोशी की बहन और बेटे ने लोकायुक्त और ईडी के सामने जवाब दिया है कि उनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी उनके भाई और पिता यानि जोशी दंपति ने खरीदी थी। आयकर विभाग की इनवेस्टिगेशन विंग ने पूर्व आईएएस अफसर जोशी दंपति के सरकारी आवास पर फरवरी 2010 में छापा मारा था। उस वक्त जोशी दंपति प्रमुख सचिव के पद पर थे। कई दिनों तक चली छापामार कार्रवाई में जोशी दंपति के सरकारी घर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। छापे में लगभग 350 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज भी मिले थे।

आयकर विभाग ने असेसमेंट के बाद करीब 90 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया था। वर्तमान में जोशी की भोपाल, सीहोर एवं रायसेन के साथ दिल्ली में 27 अचल संपत्तियां अटैच हैं। टैक्स डिमांड के खिलाफ जोशी दंपति अपील में चले गए थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली थी। बाद में ट्रिब्यूनल से टीनू जोशी को बड़ी राहत मिली थी।