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संदीप अग्रवाल हत्याकांड में हाईकोर्ट ने दिया रोहित सेठी को समय, 2 दिन में बंगले के निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का दिया आदेश

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Mar 13, 2019

अज़हर शेख : इंदौर बिल्डर संदीप अग्रवाल हत्याकांड के साजिशकर्ता रोहित सेठी के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में देर रात सुनवाई हुई। इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पेशल बेंच के 2 जजों ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रोहित सेठी के वकील को 2 दिन का समय दिया है कि या तो वे उनके बंगले के आगे के निर्माण कार्य को खुद ही ध्वस्त कर ले या तो फिर अगर वे इस निर्माण कार्य को नहीं हटाते हैं तो नगर निगम का अमला उनके घर के अवैध निर्माण को हटाएगा।

हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए हाईकोर्ट में भी देर रात सुनवाई हुई। वहीं नगर निगम की ओर से शासकीय वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा ने यह जानकारी दी की चूंकि नगर निगम की ओर से अपील दायर की गई थी कि रोहित शेट्टी ने अपने बंगले के आगे की और अवैध निर्माण किया है और नगर निगम की ओर से दायर याचिका को रुकवाने के लिए रोहित शेट्टी के वकील ने जो याचिका दायर की थी। उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

वहीं हाई कोर्ट ने रोहित शेट्टी के पक्षकार की ओर से मांगे गए समय के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया है कि इस समय के भीतर अवैध निर्माण को खुद ही तोड़े नहीं तो 2 दिन बाद इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी।