Loading...
अभी-अभी:

जांच एजेंसी किसी के शादीशुदा होने की जांच नहीं कर सकतीः सुप्रीम कोर्ट

image

Jan 23, 2018

**नई दिल्ली**। केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शादी की जांच करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़का-लड़की कहते हैं कि उन्होंने शादी की है तो किसी जांच का विषय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई जांच एजेंसी किसी के शादीशुदा होने की जांच नहीं कर सकती, अगर लड़का-लड़की कहते हैं कि उनकी शादी हुई है तो इस पर जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में हदिया उर्फ अखिला मामले में अगली सुनवाई अब 22 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली हदिया उर्फ अखिला को पिछले साल पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज वापस भेज दिया था। एनआईए ने इस शादी को जिहादी तत्वों की बड़ी साजिश का एक हिस्सा बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। **क्या है पूरा मामला?** होम्योपैथी की पढ़ाई के लिए केरल के वाइकोम में रहने वाली अखिला तमिलनाडू के सलेम गई थी। इसी पर उसके पिता के एम अशोकन का आरोप है कि वहां हॉस्टल में उसके साथ रहने वाली 2 मुस्लिम लड़कियों ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया और अखिला ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम हदिया रख लिया। जिसके बाद 2016 में परिवार से अलग हो गई। इसी के चलते हदिया के पिता ने दिसंबर 2016 में केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी गलत हाथों में पड़ गई है, उन्होंने बेटी को अपने पास वापस भेजने की मांग की। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।