Jan 4, 2018
देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी एवं नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारे घोटाले से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों की सजा के बिन्दु पर अदालत में बहस प्रारंभ हो गयी है और इस मामले में अदालत आज फैसला सुना सकती है।
सीबीआई की यहां स्थित विशेष अदालत ने 23 दिसंबर को इस मामले में इन्हें दोषी करार देते हुए बिरसा मुंडा जेल भेज दिया था जबकि इसी मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत छह लोगों को भारी राहत दी थी एवं निर्दाेष करार देते हुए बरी कर दिया था।
विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में आज दिन में ग्यारह बजे सभी 16 लोगों की सजा के बिन्दु पर बहस प्रारंभ होनी थी लेकिन अदालत ने कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद इसके लिए दोपहर बाद दो बजे का समय तय किया। इ
लालू के साथ इस मामले के सभी 16 अभिुक्तों को अदालत में पेश किया गया है जहां उनकी सजा की बिन्दु पर वकील बहस कर रहे हैं।