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कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री बड़ी मुसीबत में! मुकदमा चलाने की अनुमति राज्यपाल ने दी

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Aug 17, 2024

MUDA land scam: कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मामले को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है. इस मुदा मामले में सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी समेत परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शोभा करणलाज ने कहा कि जमीन मुदा मामला शुरू होने के बाद से सिद्धारमैया हमेशा महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उनके परिवार पर मामले में लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि इसमें उसकी कोई भूमिका न हो.

क्या है मुडा मामला?

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और लोगों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए काम करता है। 2009 में, मुडा ने शहरी विकास के कारण जमीन खोने वाले लोगों के लिए 50:50 योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जायेगी उन्हें मुडा द्वारा विकसित जमीन का 50 प्रतिशत भूखंड आवंटित किया जायेगा. हालांकि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने साल 2020 में इस योजना को बंद कर दिया.

आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के पास मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन थी, जिसे उनके भाई मल्लिकार्जुन ने पार्वती को उपहार में दे दिया था। वर्ष 2021 में मुदा द्वारा पार्वती की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था. बदले में पार्वती को महँगे क्षेत्र में 14 पद आवंटित किये गये। आरोप है कि मुडा ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना देवनूर चरण III योजना विकसित की।

Report By:
Author
ASHI SHARMA