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नई दिल्लीः लोकसभा में धोखाधड़ी रोकने के लिए चिटफंड बिल, 2019 हुआ पास

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Nov 21, 2019

चिटफंड की आड़ में हो रही धोखाधड़ी रोकने के लिए चिटफंड बिल, 2019 लोकसभा से पास हो गया है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में चिटफंड बिल 2019  पेश किया था। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों कई सारी कंपनियों में घोटाले सामने आए हैं। ये कंपनियां चिटफंड की आड़ में कुछ गलत काम कर रही थीं। लेकिन अब सरकार ने 1982 के चिटफंड बिल में बदलाव करने का फैसला लिया है। लोकसभा में इसी से जुड़ा बिल पेश किया गया है।

बिल पारित होने के बाद चिटफंड कंपनियों का हो सकेगा बेहतर रेगुलेशन

बिल पारित होने के बाद चिटफंड कंपनियों का बेहतर रेगुलेशन हो सकेगा। उनमें बेहतर पारदर्शिता हो सकेगी और चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करना मुश्किल हो सकेगा।  चिटफंड संशोधन बिल में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि चिटफंड कंपनियां बेहतर तरीके से विकास कर सके। इसके लिए भी जरूरी प्रावधान हुआ है, चिटफंड में व्यक्तिगत और कंपनियों की निवेश की सीमा बढ़ाई गई है। चिटफंड में व्यक्तिगत निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं कंपनियों के लिए यह सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। चिटफंड में कोई भी कंपनी जो भी फैसला लेगी उसमें कम से कम दो सब्सक्राइबर का होना जरूरी होगा। इस बात के ये प्रावधान किए गए हैं। इसका दुरुपयोग न हो इसका भी इसमें प्रावधान किया गया है।