Loading...
अभी-अभी:

"टिक टॉक" ऐप पर प्रतिबन्ध के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत करेगी सुनवाई

image

Apr 15, 2019

पिछले दिनों "टिक टॉक" ऐप के विरुद्ध मदुरै के सीनियर अधिवक्ता और समाजसेवी मुथु कुमार ने एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इससे अश्लील सामग्री का प्रसार हो रहा है। "टिक टॉक" ऐप पर प्रतिबन्ध के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत आज सुनवाई करेगा। दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय के बैन के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश में "टिक टॉक" ऐप के डाउनलोड पर बैन लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेट को बढ़ावा दे रहा है।

भारत में इसके प्रति माह 54 मिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं

अदालत ने मीडिया को भी आदेश दिया था कि वो इस ऐप पर बने वीडियोज को प्रसारित ना करे। उल्लेखनीय है कि "टिक टॉक" ऐप की सहायता से यूजर्स छोटे वीडियो बना सकते हैं और सांझा कर सकते हैं, वो भी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, भारत में इसके प्रति माह 54 मिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं। "टिक टॉक" ऐप के विरुद्ध मदुरै के सीनियर अधिवक्ता और समाजसेवी मुथु कुमार ने याचिका दायर कर इस पर अश्लील सामग्री का प्रसार करने का आरोप लगाते हुए बैन करने की मांग की थी।

उन्होंने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि इस ऐप के कारण बाल उत्पीड़न, आत्महत्या को बढ़ावा मिल रहा है और सांस्कृतिक पतन हो रहा है। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जो बच्चे इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अश्लील कंटेंट से काफी प्रभावित हो रहे हैं। न्यायमूर्ति एन कीरुबाकरन और एसएस सुंदर ने ऐप को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को 16 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा था।