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'धैर्य, एक-दूसरे के प्रति सम्मान ही अच्छे वैवाहिक जीवन की नींव...- सुप्रीम कोर्ट

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May 4, 2024

HIGHLIGHT

- सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ पत्नी की दहेज उत्पीड़न की शिकायत खारिज कर दी

- जब पति-पत्नी झगड़ों के कारण अलग हो जाते हैं तो वे यह नहीं सोचते कि उनके बच्चों पर इसका क्या असर होगा: सुप्रीमो

- पति-पत्नी के विवाद का मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद रिश्ते में सुधार की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं।

- सामान्य चीजों का पहाड़ बनाकर सबसे पहले ख्याल पुलिस का आता है, मानों पुलिस ही सारे झगड़ों का हल है

नई दिल्ली: एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न के मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धैर्य, आपसी सम्मान और समायोजन एक अच्छे वैवाहिक जीवन की नींव हैं। कभी-कभी किसी महिला के माता-पिता या रिश्तेदार एक साधारण सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। जिसके कारण रिश्ते को सुधारने की कोशिश करने की बजाय उसमें और भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं।

न्यायाधीश जे. बी। पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि महिला और उसके परिवार के दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वह है पुलिस, मानो पुलिस ही हर समस्या का समाधान है. मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद रिश्ते में सुधार की बची-खुची संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं. किसी भी अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए धैर्य, एक-दूसरे के प्रति सम्मान आवश्यक है। वैवाहिक विवादों में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पति-पत्नी यह क्यों नहीं सोचते कि जब वे लड़ेंगे और तलाक लेंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा? बच्चों पर भी तलाक का असर पड़ता है.

पंजाब में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत की, जिसके खिलाफ पति ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर शिकायत रद्द करने की मांग की. हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा इस मांग को खारिज करने के बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने पति की दलीलों को सही ठहराया और दहेज उत्पीड़न की शिकायत खारिज कर दी. शिकायत में महिला ने दावा किया कि शादी के कुछ समय बाद, पति और उसके माता-पिता ने मुझ पर एक पत्नी के रूप में असफल होने का आरोप लगाया और बाद में मुझसे दहेज की मांग की। शादी के वक्त मेरे परिवार ने काफी पैसे खर्च किये. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने महिला की शिकायत और आरोप पत्र पर विचार करते हुए कहा कि शिकायत में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, न ही इस बात का कोई जिक्र है कि अपराध कब किया गया था। पुलिस जांच में यह भी कहा गया है कि पति के परिवार पर लगे आरोप हटाए जाने लायक हैं।

Report By:
Author
ASHI SHARMA