Feb 21, 2020
दूरसंचार विभाग उन देशों के दूरसंचार विक्रेताओं पर रोक लगा देगा, जो अपने स्थानीय बाजारों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को नेटवर्क गियर की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं देंगे। इनका इस्तेमाल 5जी सेवाओं सहित वाईफाई, फिक्स्ड लाइन और सेल्युलर नेटवर्क के लिए होता है। एक आधिकारिक आदेश में यह बात कही गई है। यह आदेश सरकार के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को तरजीह) आदेश 2017 का हिस्सा है, जो 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने के लिए देश में निर्मित उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 19 फरवरी को भेजे गए पत्र में कहा गया है, “कोई भी विदेशी सरकार, जो भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को उनके देश में दूरसंचार उपकरणों की खरीद में भाग लेने और/या प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दे रही है, तो उक्त दूरसंचार कंपनियों के संबंध में सार्वजनिक खरीद की धारा 10 (डी) के प्रावधान (मेक इन इंडिया को तरजीह) को लागू किया जाएगा।” आदेश की धारा 10 (डी) कहती है कि यदि मंत्रालय को यह लगता है कि किसी सामान केभारतीय आपूर्तिकर्ता को किसी विदेशी सरकार द्वारा उसके यहां प्रतिस्पर्धा अथवा खरीदारी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस देश के बोलीकर्ताओं को उस सामान की खरीद अथवा उससे संबंधित वस्तु की खरीद अथवा बोली से अलग रखा जा सकता है।