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SC/ST सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण का लाभ : सुप्रीम कोर्ट

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Jun 5, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षित वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया हैं कि एससी-एसटी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देवें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती, तब तक केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। 

मामले में केंद्र सरकार की ओर अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल मनिंदर सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार का दायित्व है। देश में कई राज्यों के हाईकोर्ट एससी/एसटी कमर्चारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को एक करते हुए कहा कि इसका अंतिम फैसला संविधान पीठ करेंगी लेकिन तब तक सरकार एससी/एसटी कमर्चारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। 

गौरतलब हैं कि 30 सितंबर 2016 को कार्मिक विभाग ने आदेश दिया था कि एससी/एसटी कमर्चारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जायेगा। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभी तो कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण देने का आदेश दिया हैं।