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नई दिल्ली: शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज, मस्जिद खाली भूमि पर नहीं बनाई गई

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Nov 9, 2019

अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात कही है। इसके बाद अदालत निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच जजों की बेंच यह फैसला सुना रही है। अदालत ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि मस्जिद खाली भूमि पर नहीं बनाई गई थी। इसके साथ ही अदालत ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किए जाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। अदालत ने कहा है कि अखाड़े का दावा लिमिटेशन से बाहर है।

मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी जाएगी

अयोध्या पर मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई फैसला पढ़ रहे हैं। इस दौरान CJI गोगोई ने कहा है कि 1949 में मूर्तियां रखी गईं। CJI ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष साबित नहीं कर पाया कि उनके पास भूमि का मालिकाना हक था। अदालत  ने कहा है कि केंद्र सरकार तीन महीने में योजना तैयार करेगी। गोगोई ने कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी जाएगी । अदालत ने कहा कि मुस्लिमों का बाहरी अहाते पर हक़ नहीं रहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड इसका सबूत नहीं दे पाया कि यहां उसका एक्सक्लूसिव अधिकार था।