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सम्पत्तिकर और जलकर के अधिभार में राष्ट्रीय लोक अदालत देगी छूट

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Feb 2, 2018

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सम्पत्तिकर और जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण में राज्य सरकार द्वारा सरचार्ज की छूट दी जाएगी। इस आशय के आदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी कर दिए गये हैं। प्रदेश में नेशनल लोक अदालतें 10 फरवरी, 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 सितंबर तथा 8 दिसम्बर को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जाएंगी। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और 1961 के प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों द्वारा वसूल किये जा रहे सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) और जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गये हैं। यह छूट उन निकायों पर प्रभावी नहीं होगी जिनमें निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावी है। छूट के प्रावधान • संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया हो, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। • जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया हो, पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। • संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपयसे अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। • जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। • संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। • जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। • यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। • यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। • छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जावेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। • यह छूट मात्र वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।