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बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, क्या बढ़ेगी NDA की टेंशन!

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Aug 13, 2024

बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नीतीश कुमार सरकार ने वक्फ जमीन पर 21 नए मदरसों के निर्माण की घोषणा की है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और होगा. नए मदरसे में लोगों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति होगी.

वक्फ बिल पर केंद्र को जेडीयू का समर्थन मिला

हाल ही में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने विपक्ष की सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए वक्फ बिल पर केंद्र का समर्थन किया था. उन्होंने कहा, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी. यहां जेडीयू एक पार्टी है. कई माननीय सदस्यों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड एक्ट में यह संशोधन मुस्लिम विरोधी है. कहां है मुस्लिम विरोधी? उन्हें मुस्लिम विरोधी कौन कहता है? यहां एक उदाहरण दिया जा रहा है, अयोध्या मंदिर, गुरुद्वारा, अगर आपको मंदिर और संस्था के बीच अंतर नजर नहीं आता तो आप क्या तर्क दे रहे हैं? ये कोई मंदिर नहीं है, आपकी मस्जिद से छेड़छाड़ की कोई कोशिश नहीं की गई है.

टीडीपी का भी समर्थन

बिल का समर्थन करते हुए एनडीए सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के जीएम हरीश ने कहा, टीडीपी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करती है. सुधार लाना और उद्देश्य को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है. हम बिल का समर्थन करते हैं. हमें इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने में कोई दिक्कत नहीं है.'

क्या नये बिल में कोई प्रावधान है?

मौजूदा कानून और नए बिल के प्रावधानों की तुलना करें तो पहले अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता था तो जमीन का मालिक न्याय के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जा सकता था. वहीं नए बिल के मुताबिक उन्हें ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा. जहां अब तक वक्फ बोर्ड और अन्य के बीच विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, वहीं अब नए बिल के तहत ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का अधिकार होगा.

बिल इन्हीं अधिकारों की बात करता है

अब तक, जहां कोई पुरानी मस्जिद थी या भूमि/संपत्ति का उपयोग इस्लामी उद्देश्यों के लिए किया जाता था, संपत्ति को स्वचालित रूप से वक्फ माना जाता था. नए बिल में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन, संपत्ति दान करेगा तभी उसे वक्फ माना जाएगा. भले ही उस पर मस्जिद न बनी हो. सबसे खास बात यह है कि अब तक वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश पर रोक थी, अब नए बिल में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के लोग होंगे.

रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है

रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है. कहा जाता है कि इस जमीन और वक्फ की अरबों की संपत्ति और इस संपत्ति से होने वाली आय को शिक्षण संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, दान और अनाथालयों में खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ संपत्ति के नाम पर भू-माफियाओं , राजनेता और प्रॉपर्टी बिल्डर एक बड़ा खेल खेलते हैं जिससे आम मुसलमानों और गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता है. क्योंकि राजनीतिक तुष्टीकरण की आड़ में वक्फ बोर्ड को पहले ही इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई हैं, जो अन्य मुस्लिम देशों में भी नहीं हैं. इसीलिए सरकार का कहना है कि जनता के हित में वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाया गया है. 

Report By:
Devashish Upadhyay.