Oct 28, 2025
12 राज्यों में शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), जानिए पूरी प्रक्रिया
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
प्रक्रिया का उद्देश्य: चुनाव आयोग का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं । असम में नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधानों के कारण अलग से पुनरीक्षण की घोषणा की जाएगी ।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया
सूची फ्रीज और प्रारंभिक कार्य: SIR की घोषणा के साथ ही संबंधित राज्यों की मतदाता सूचियाँ फ्रीज कर दी गई हैं । 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का काम चलेगा ।
· घर-घर सत्यापन: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करेंगे । BLO अधिकतम तीन बार घर का दौरा करेंगे ।
· मिलान और सत्यापन: मतदाता अपने नाम का मिलान 2002-2004 की मतदाता सूची से करेंगे । यदि मतदाता या उनके माता-पिता का नाम पुरानी सूची में है, तो किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी ।
· मसौदा सूची और आपत्ति: 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का मसौदा (Draft) प्रकाशित किया जाएगा । इसके बाद नागरिक आवेदन या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
· अंतिम सूची: पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक पूरी होने का लक्ष्य है, जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी ।
मतदाता पात्रता और दस्तावेज़
मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु पूरी करना, संबंधित क्षेत्र का स्थायी निवासी होना तथा कानून द्वारा अयोग्य न घोषित किया गया होना आवश्यक है । नामांकन के लिए पहचान के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार सहित 12 दस्तावेजों की सूची निर्धारित की गई है । ध्यान रहे, आधार पहचान का प्रमाण है, लेकिन यह जन्मतिथि या निवास का प्रमाण पत्र नहीं है ।
यह SIR प्रक्रिया उन राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।








