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10 रुपए के सिक्कों पर RBI का स्पष्टीकरण

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Nov 21, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 रूपए के सिक्कों को लेकर आम लोगों के बीच चल रही अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट की है। आरबीआई ने साफ़ किया है कि 10 रूपए के पुराने सिक्के और हाल ही में जारी बिना 'रूपए' सिम्बल के सिक्के, दोनों ही मान्य हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में 10 रूपए के पुराने सिक्कों के अमान्य होने को लेकर अफवाह का बाज़ार गर्म था। बताया जा रहा था कि आरबीआई ने इन सिक्कों को अमान्य घोषित कर दिया है। इस वजह से कई दुकानदार, व्यापारी, टैक्सी चालक और अन्य लोग इन पुराने सिक्कों को लेने से मना कर रहे थे। आरबीआई ने साफ़ किया, '' पुराने और नए जारी हुए सिक्कों की डिज़ाइन में हालांकि थोड़ी बहुत भिन्नता है, लेकिन दोनों ही मान्य हैं।

इसके साथ ही आरबीआई ने लोगों से इस बारे में किसी भी तरह की अफवाह से बचने और भ्रमित नहीं होने की अपील भी की है। आरबीआई ने कहा है कि लोग 10 रूपए के पुराने और नए दोनों तरह के सिक्कों को बेजिझक काम में ले सकते हैं।  आरबीआई ने कहा है कि समय-समय पर रुपयों और सिक्कों के डिज़ाइन में ज़रुरत के अनुरूप बदलाव किया जाता रहा है। नए सिक्कों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक थीम्स को दर्शाया जाता है। इससे पहले आरबीआई ने जुलाई 2011 से रूपए सिम्बल के साथ 10 का सिक्का जारी किया था। वहीं हाल ही में जारी किये गए 10 के सिक्के में रूपए का सिम्बल अंकित नहीं है।