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उपहार कांड: गोपाल अंसल को SC ने सुनाई एक साल की सज़ा, सुशील को राहत

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Feb 9, 2017

नई दिल्ली। उपहार अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सज़ा दी है। जबकि, उनके भाई सुशील अंसल की सज़ा बढ़ाने से कोर्ट ने मना कर दिया है। ऐसे में सुशील अंसल को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा।

क्या है मामला : 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गयी थी। अंसल बंधु इस सिनेमा हॉल के मालिक थे। 2007 में निचली अदालत ने दोनों को लापरवाही से जान लेने का दोषी मानते हुए 2 साल की सज़ा दी थी। इस सजा को हाई कोर्ट ने 1 साल कर दिया था। सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों में मतभेद के बाद मामला 3 जजों की बेंच को भेजा गया। इस बेंच ने दोनों पर 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए अब तक बिताई गयी सज़ा को ही पर्याप्त करार दिया। यानी 5 महीना जेल में बिता चुके सुशील अंसल और 4 महीना बिता चुके गोपाल अंसल आज़ाद हो गए।

पुनर्विचार याचिका पर फैसला : इसके खिलाफ उपहार हादसा पीड़ित संघ और सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 3 जजों मे से एक जस्टिस आदर्श गोयल पुराने फैसले पर बने रहे। जबकि, जस्टिस रंजन गोगोई और कुरियन जोसफ ने फैसले में बदलाव किया। 2 जजों ने साफ किया कि वो 30-30 करोड़ के जुर्माने में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ज़्यादा उम्र के मद्देनजर सुशील अंसल को भी दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने गोपाल अंसल की सज़ा बढ़ा दी। कोर्ट ने गोपाल को 1 महीने में समर्पण करने को कहा है। गौरतलब है कि वो पहले ही 4 महीना जेल में बिता चुके हैं।

पीड़ितों ने निराशा जताई : उपहार हादसे में अपने 2 बच्चों को गंवाने वाली नीलम कृष्णमूर्ति ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए फैसले पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, “उम्र के आधार पर सज़ा कम कर दी गयी. लेकिन ये नहीं सोचा गया कि मरने वालों में 23 बच्चे थे. वो ज़िंदा होते तो आज देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे होते. हम आखिरी कानूनी विकल्प क्यूरेटिव याचिका का भी सहारा लेंगे.”