Sep 28, 2016
जबलपुर। शहर के बहुचर्चित मासूम आरोही हत्याकांड के 16 साल बाद जिला अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश श्रीवास्त्व ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 25 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायलय ने इस मामले में 6 माह की बच्ची आरोही की मां को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
2004 का मामला
7 सितंबर 2014 को जबलपुर के सिविल लाइन से 6 महीने की बच्ची आरोही लापता हो गई थी। जिसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच में पुलिस को घटनास्थल के पास बने एक ब्यूटी पॉर्लर का सीसीटीवी फुटेज के मिला था। फुटेज में 7 सितंबर के दिन रितु अपनी स्कूटी पर एक बैग लेकर कहीं गई थी। लेकिन जब वह लौटकर आई तो बैग नदारद था। इस आधार पर जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो रितु ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस के मुताबिक स्कूटी में आरोपी जिस बैग को ले जाती हुई दिख रही थी। उस बैग में वो आरोही को लेकर गई। उसे मंदिर के पास एक नाले में फेंक आई थी। ये कदम युवती ने अपने बेटे को देखते हुए उठाया था। आरोही की देखभाल करने के चक्कर में वो अपने बेटे की देखभाल नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने बेटी से छुटकारा पाने के लिए उसे जिंदा ही एक बैग में बंद कर नाले में फेंक दिया।