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दुर्गः एक ही दिन में 79 प्रकरणों का निराकरण, उपभोक्ता विवाद प्रतिरोपण फोरम ने रचा इतिहास

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May 14, 2019

चंद्रकांत देवगन- दुर्ग जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोपण फोरम ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ही दिन में 79 प्रकरणों का निराकरण किया है। एक ही दिन में इतने ज्यादा प्रकरण निराकरण का प्रदेश में यह दूसरा मामला है। पहला मामला सबसे ज्यादा प्रकरण सुलझाने का रिकार्ड भी दुर्ग फोरम का ही है। पिछले वर्ष चिटफंड मामलों में यालको कम्पनी के ही 228 प्रकरणों का निराकरण एक ही दिन में किया गया था। उपभोक्ता फोरम के सदस्यों ने यह फैसला कल सुनाया है। इस फैसले को निवेशकों के लिए अहम् माना जा रहा है।

यालको चिटफंड कम्पनी को कुल 55 लाख रूपये एक माह के भीतर निवेशकों को अदा करने का कहा

यालको बचत व साख सहकारी समिति मर्यादित और यालको एग्रो नाम की चिटफंड कम्पनी के खिलाफ यह फैसला फोरम ने सुनाया है। फैसले में सभी 79 आवेदकों को उनके मूल राशि पर प्रत्येक मामलों पर निवेशकों को मानसिक क्षति पर 10 प्रतिशत और वाद व्यय 5 प्रतिशत का ब्याज सहित कुल 55 लाख रूपये एक माह के भीतर अदा करने का अहम फैसला सुनाया है। आवेदकों ने 2010 से 2015 के बीच में यालको कम्पनी के विभिन्न योजना के अंतर्गत निवेश किया था, जिसे कम्पनी वालों ने बिना लौटाए ही अपना आफिस बंद फरार हो गए। बाद में नियम विरुद्ध चिटफंड कम्पनी चलने के जुर्म में कम्पनी पर कार्यवाही की गई।

कम्पनी के मालिक प्रेमलाल देवांगन और ममता किरण देवांगन चिटफंड एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध है। इस फैसले के आने पर आवेदकों के अधिवक्ता एम.के. सोनी ने इस फैसले को मिल का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि लगातार कई अहम् फैसले निराकरण होने से उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। वहीं अधिवक्ता सोनी ने फोरम में अध्यक्ष के पद के रिक्त होने से कई समस्या उत्पन्न होने की बात भी कही है।