Apr 28, 2020
रायपुरः कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया है। उक्त अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने रायपुर जिला अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जो अन्य राज्यों या शहरों में हैं और छत्तीसगढ़ राज्य वापस आना चाहते हैं, उनके संदर्भ में पूनम शर्मा डिप्टी कलेक्टर रायपुर (मोबाइल नंबर 94242-34044) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अथवा नागरिक अपना आवेदन कक्ष क्रमांक-13 कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला रायपुर में दे सकते हैं।
बिना अनुमति अन्य राज्यों से आवागमन में प्रतिबंध
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत कोरोना वायरस(कोविड-19) के प्रसारकी रोकथाम और आम जनता को आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओ की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लॉक डाउन की अवधि में 3 मई तक लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लॉक डाउन की अति आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी सचिव गृह विभाग छत्तीसगढ़ से अनुमोदन प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)प्रणव सिंह ( मोबाइल नंबर 94252-02181 )से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर अन्य राज्यो में आवागमन कर सकेगा।
श्रमिकों की वापसी के लिए भी छग सरकार प्रयासरत
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जो कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के लॉक डाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए है, उनकी छत्तीसगढ़ वापसी के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और उनकी वापसी के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह अन्य राज्यों के श्रमिक,जो छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर अपने राज्यों में जाएंगे उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि वो राज्य की सीमा पर बनाए गए चेकपोस्ट पर अपना पंजीयन करा लें और वहीं पर रूके, उनके वहीं पर रूकने और भोजन की व्यवस्था रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे श्रमिकों को राज्य की सीमा से उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।