Nov 10, 2019
मनोज यादव : रेत घाटों में रॉयल्टी को लेकर अधिकारी से लेकर ठेकेदार की मिलीभगत उजागर हो रही है। सरकारी नियम अनुसार प्रति ट्रैक्टर 470 रुपए वसूलना है। जबकि ठेकेदार अलग-अलग रेत घाटों में 550 रूपये से लेकर 600रूपये तक वसूल रहे हैं।
जिले में 7 रेत घाटों का संचालन हो रहा है इसमें गेरवा घाट, मोती सागर पारा, छुरी कला, कसनिया, सिरली आदि शामिल है। इस रेत घाटों में नियमतः प्रति घन क्यूबिक मीटर रेत का निर्धारित दर 50रूपये एक ट्रैक्टर में 3 घन क्यूबिक मीटर रेत भरी जाती है इस लिहाज से प्रति ट्रैक्टर रेत का 150 रूपये और प्रोसेसिंग शुल्क, डीएमएफ, अधोसंरचना, को जोड़ें तो 470रूपये का रॉयल्टी बनता है। इससे इधर रेट ठेकेदार प्रति ट्रैक्टर 500रूपये से लेकर 600रूपये वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत विभाग को भी की गई है।