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नगर पालिका कॉम्पलेक्स में दिव्यांग कोटे के तहत दुकान को गलत तरीके से किया आवंटित, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

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Nov 2, 2019

सुशील सलाम : भ्रष्टाचारियों ने दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा। अब उनके हिस्से के तहत मिलने वाले रियायतों और सुविधाओं में भी डाका डालने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला कांकेर का है। जहां नगर पालिका कॉम्पलेक्स में दिव्यांग कोटे के तहत दुकान को गलत तरीके से दूसरे को आवंटित किया गया है। यह सब साल 2004 में हुआ। 

क्या है मामला ?
दरअसल नए बस स्टैंड स्थित रजबंधा कॉम्प्लेक्स के दो दुकान की नीलामी के दौरान दिव्यांग कोटे के लिए आरक्षित था। दोनों दुकान के लिए व्यापारी राम निवास अग्रवाल ने अपनी बहू ऋषि कुमारी अग्रवाल के नाम से बोली लगाई थी और बहू के पास विकलांग प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया था। बार बार दस्तावेज मांगने पर भी नही दिया गया। 2009 में उमाशंकर सिंह सिर्फ तीन दिन के लिए नपा सीएमओ के प्रभार पर थे तब उन्होंने लिपिक त्रिभुवन सिंह के साथ मिलकर व्यापारी रामनिवास के कहने पर दुकान उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी। 

फाइल की जांच पड़ताल
कोर्ट से आये नोटिस से मामले के खुलासे के बाद नपा को वर्तमान सीएमओ सौरभ तिवारी मे दुकान आबंटन के फाइल की जांच पड़ताल पर मामले में प्रभारी सीएमओ उमाशंकर, लिपिक त्रिभुवन सिंह और व्यापारी राम निवास के खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत अपराध दर्ज करवाया है।