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5 साल की मासूम लड़की के साथ रेप, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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Nov 2, 2019

विनोद शर्मा : ग्वालियर जिला न्यायालय ने 5 साल की मासूम लड़की के साथ उसके ही जीजा और बहन द्वारा गलत काम करने तथा दूसरों को लेकर दुष्कर्म के लिए छूट देने वाले दीदी जीजाजी और पड़ोसी अधेड़ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर 85 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

बालिका दहशत में 
दरअसल महाराष्ट्र थाना क्षेत्र में एक घर में रहने वाले दंपत्ति के घर मासूम बालिका के साथ अत्याचार की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी। पुलिस ने जब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो कहानी सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। 5 साल की मासूम के माता-पिता के देहांत के बाद अपने जीजा और बहन के यहां आ गई थी। बहन और जीजा उसे प्यार से रखने के बजाय प्रताड़ित किया करते थे। आए दिन मारपीट धूप में खड़ा रखना गरम पानी शरीर पर डालना आम थी ऐसी हरकतों से बालिका दहशत में आ गई थी।

जीजा ने बालिका को बनाया हवस का शिकार
इस बीच दुष्कर्मी जीजा ने बालिका को अपनी हवस का शिकार बना लिया। बड़ी बहन बालिका का पक्ष लेने के बजाय उसकी मारपीट शुरू कर दी। बड़ी बहन की नीचता की हद समय पार कर गई, जब उसने पैसे लेकर पड़ोस में रहने वाले ईश्वरीय उर्फ बाबा को लड़की के साथ दुष्कर्म करने की छूट दे रही थी। लगातार शारीरिक शोषण होने के बाद पड़ोसियों ने इस जुल्म की शिकायत महाराजपुरा थाने में की महाराजपुरा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उनके खिलाफ चालान पेश किया पास्को एक्ट अदालत में इसे नीचता की हद पार करने वाला अपराध बताया और तीनों को नरपिशाच की संज्ञा दी कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद और उन पर 85000 का अर्थ दण्ड लगाया इसमें से 75000 बालिका को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।