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कोरिया : चिरमिरी के सभी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में, 23-29 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन

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Jul 23, 2020

दिनेश कुमार द्विवेदी : कोरिया जिले में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एस.एन. राठौर द्वारा नगर पालिक निगम चिरमिरी के सभी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 23 जुलाई 2020 से 29 जुलाई 2020 की रात्रि 12 बजे तक लगभग सभी गतिविधियों पर रोक लगायी गयी है।

आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट 
जिले के नगरपालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्षा, ई-रिक्षा, रिक्षा इत्यादि भी शामिल है उसके परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन को जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

सभी सीमायें सील
नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के ‘ब‘ भाग को छोड़कर सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियों को बंद कर दिया गया है।

छग शासन ने जारी किये निर्देश
शासन के निर्देशानुसार सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।