Loading...
अभी-अभी:

CG/शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर आदेश जारी, प्रदेश अध्यक्ष ने उठाये "संविलियन पर सवाल"

image

Jul 24, 2020

सत्या राजपूत : छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 2018 के नियम में संशोधन करते हुए संविलियन का आदेश जारी किया है। बता दें कि, पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के 16 हजार 278 शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाएगा। 

शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक
इस फैसले पर शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र दुबे का कहना है कि, फैसला स्वागत योग्य है लेकिन सरकार के वादा अनुरूप नहीं है। 1 जुलाई का वादा था लेकिन 1 नवंबर में हुआ है। जितने माह का फासला है सरकार को एरियर्स देना चाहिए। 

संविलियन के बाद 40 हजार रूपये तक मिलेगा वेतन
संविलियन प्राप्त करने वाले शिक्षाकर्मियों के वेतन में बड़ा इजाफा होगा। खासतौर पर उन शिक्षाकर्मियों की तनख्वाह में जिनकी सेवा 7 साल से कम है। वह व्याख्याता जो 7 वर्ष से कम सेवा वाले हैं उन्हें अभी 17-18 हजार रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। संविलियन के बाद उन्हें 40 हजार रुपए तक वेतन मिलेगा। जो शिक्षक 7 साल से कम सेवा वाले हैं, उन्हें अभी 14-15 हजार मिलते हैं। उन्हें लगभग अब हर महीने 36 हजार रुपए मिलेंगे। सहायक शिक्षक जो 7 साल से कम सेवा वाले हैं, उन्हें 12 से 13 हजार रुपए मिल रहे हैं। अब उन्हें 26 से 28 हजार रुपए वेतन मिलेगा ।

13000 शिक्षाकर्मियों को मिलेगा फायदा
बता दें कि, इस दौरान 13000 शिक्षाकर्मियों को अब फायदा मिलेगा क्योंकि पुराने नियम के हिसाब से उन्हें 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी पड़ती। लेकिन अब सिर्फ 2 साल की सेवा में ही संविलियन होगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए तमाम शर्तें वही रहेंगी जो 2018 में संविलियन करते समय लागू थी यानी उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसका आशय है कि शिक्षाकर्मियों के पूर्व सेवा की गणना नहीं होगी। जिस तारीख को उनका विभाग में संविलियन होगा उसी तारीख से स्कूल शिक्षा विभाग में उनके सेवा की गणना होगी। जैसा कि 2018 में संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों के साथ हुआ था।