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हाईकोर्ट ने दी अमित जोगी को बड़ी राहत, चुनाव याचिका को किया खारिज

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Jan 31, 2019

शैलेन्द्र पाठक : बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित जोगी को बड़ी राहत दी है अमित जोगी के खिलाफ चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2013 में विधान सभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी की समीरा पैकरा ने अमित जोगी पर गलत नागरिकता और जन्म प्रमाणपत्र के जरिये चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए अमित जोगी के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की थी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने पांच साल याचिका मेसुनवाई की 2019 में हाईकोर्ट ने अमित जोगी के खिलाफ लगी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अब सत्र बीत चुका है इसलिए याचिका चलने योग्य नही है अतिरक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि समय पूरा होने के कारण याचिका खारिज कर दी गई लेकिन इसमें अमित जोगी के जाति को लेकर कोई फैसला नही हुआ है।