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अभिनेता आमिर खान अपने बयान पर घिरते नजर आये, हाई कोर्ट ने जारी की नोटिस

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Mar 17, 2020

रायपुरः बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान को पूर्व में दिए उनके विवादित बयान को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में सुनवाई हुई। एकलपीठ ने आमिर खान और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। बता दें कि हाई कोर्ट में सोमवार को मामले में राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमीयकांत तिवारी ने मामले में पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल ने नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिन बाद होगी।

याचिकाकर्ता ने विवादित बयान के लिए हाई कोर्ट में दी है चुनौती

अभिनेता आमिर ने 24 नवंबर 2015 में एक पुरस्कार समारोह में कहा था कि देश में असहिष्णुता का माहौल है, इसलिए वे और उनकी पत्नी देश छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहे हैं। देश अब रहने लायक नहीं रह गया है। याचिकाकर्ता ने विवादित बयान के लिए आमिर खान के खिलाफ भादवि की धारा 153ए व 153बी के तहत जुर्म दर्ज करने की मांग की है। रायपुर निवासी दीपक दीवान ने इस बयान के खिलाफ रायपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक के कोर्ट में परिवाद दायर कर कार्रवाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद जेएमएफसी ने परिवाद को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ दीवान ने रिवीजन पेश किया था। रिवीजन बाद भी खारिज हो गया था। इस फैसले को उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।