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व्यापमं मामला : सजा मिलते ही, 50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

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Nov 17, 2017

भोपाल : व्यापमं मामले में तीन साल से चल रहे केस में कांग्रेस प्रवक्ता  केके मिश्रा को जिला कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है  और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा। कुछ समय बाद केके मिश्रा को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई है। कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा है कि वह आखरी दम तक लड़ाई लड़ेगे और इसके लिये वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।  

आपको बता दे कि कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार पर व्यापमं मामले में आरोप लगाये थे, मिश्रा ने कहा था कि व्यापमं में जो घोटाला हुआ है, उसमें सीएम और उनके परिवार की अहम भूमिका है। इसी को लेकर सीएम ने कोर्ट में मानहानि का केस लगाया था।

आज उसी केस का फैसला था, जिसके बाद प्रथम जिला न्यायधीश काशीनाथ सिंह ने दोपहर 3 बजे फैसला सुनाते हुए केके मिश्रा  को दोषी करार ठहराते हुए, 2 साल की सजा सुनाई है, साथ में 25 हजार जुर्माना भी भरने को कहा  है। उसके बाद 10 मिनट में ही केके मिश्रा को 50 हजार के मुचलके पर जमानत भी मिल गई है। अब केके मिश्रा हाईकोर्ट का दरवाजे खटखटाएंगे।