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संविदा महिला कर्मचारियों के हक पर हुए फैसले का किया स्वागत

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Sep 1, 2017

भोपाल : हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बैंच द्वारा संविदा महिला कर्मचारियों के हक में दिए गए फैसले का स्वागत किया हैं। आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा हैं कि मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बैंच ने महिला कर्मचारियों और संविदा महिला कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। कोर्ट ने मानवाधिकारों का हवाला देते हुए कहा हैं कि महिला कर्मचारियों की भांति संविदा महिला कर्मचारियों को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए। फैसले की कॉपी कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजते हुए यह बात सुनिश्चित करने को कहा हैं।