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हाईकोर्ट ने एम्स के आरक्षण नियम को बताया असंवैधानिक

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May 27, 2017

भोपाल। एम्स में डॉक्टरों की नियुक्ति में अपनाई जा रही आरक्षण प्रक्रिया को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने एक पद को आरक्षित करने के नियम को असंवैधानिक बताते हुए नियुक्ति नए सिरे से करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर दीप्ति चौरासिया और डॉक्टर अभिषेक गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एम्स के आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि एम्स डॉक्टरों की नियुक्ति में अवैधानिक तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण तभी दिया जा सकता है। जब एक से अधिक पद हो। डॉक्टरों की शिकायत पर एम्स ने जवाब दिया था कि विभिन्न विषयों को एक समूह में डालकर पदों की संख्या बढ़ाई गई है। जिससे एक पद भी आरक्षण की श्रेणी में आ गया है। इस जबाव के बाद डॉक्टरों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि विभिन्न विषयों का एक समूह बनाकर उस पर आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया जा सकता। अलग-अलग विषय में जब तक पर्याप्त पद नहीं हो तब तक आरक्षण नहीं किया जा सकता।