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जबलपुर हाईकोर्ट : चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा

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Aug 9, 2018

विश्वजीत राजपूत : चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और दुष्कर्म के एक मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने दोषी  की फाँसी की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में मामले को विरल से विरलतम मानते हुए कहा है कि दोषी के इस जघन्य कृत्य के लिए फाँसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती।

आपको बता दें कि 13 मई 2017 को शहडोल में चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या का मामला सामने आया था। अभियोजन के मुताबिक़ दोषी विनोद उर्फ़ राहुल चौहथा बच्ची को टॉफी और बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था और फिर दुष्कर्म के बाद राज खुलने के डर से गलाव दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। 

शहडोल की विशेष अदालत विनोद को इस मामले में दोषी मानते हुए बलात्कार और पास्को एक्ट में उम्रक़ैद और हत्या के मामले में फाँसी की सज़ा सुनाई थी। इस फ़ैसले के ख़िलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी और कहा गया था कि दोषी की 22 साल की  कम उम्र को देखते हुए उसे फाँसी न दी जाए लेकिन हाईकोर्ट ने अपील ख़ारिज करते हुए फाँसी की सज़ा को बरक़रार रखा है।