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संपत्ति और जल कर में बकायादारों को मिलेगी छूट

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Oct 21, 2016

भोपाल। दीपावली से पहले नगरीय निकायों में संपत्ति कर और जल कर के बकायादारों के लिए राज्य सरकार ने रियायत दे दी है। शनिवार को भोपाल में होने वाली नेशनल लोक अदालत में बकाया जमा करने वालों को पेनाल्टी में 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट देने के आदेश नगरीय विकास विभाग ने जारी कर दिए हैं। इस छूट का लाभ बकायादार एक ही बार ले सकते हैं। 22 अक्टूबर को होने वाली लोक अदालत में बकायादार अपना कर चुका सकते हैं। वहीं साल 2015-16 तक की बकाया राशि पर ही छूट दी जाएगी।