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टीकमगढ़ में रिश्वत के मामले में एएसआई को हुई 5 साल की सजा

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Dec 25, 2018

राजेश यादव : एएसआई जोधन सिंह को 5 साल सश्रम कारावास सहित 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई ​है। बता दें कि 2016 में आरोपी को थाना बड़ागांव धसान से सागर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया था वहीं इस मामले में बिशेष न्यायाधीश भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम टीकमगढ़ ने सजा सुनाई है।

दरअसल टीकमगढ़ जिले के थाना बड़ागांव धसान में पदस्थ तत्कालीन ए एस आई जोधन सिंह द्वारा मार्च 2016 में आवेदक राकेश से पुलिस थाना बड़ागांव में दर्ज अपराध का न्यायालय में चालान पेश करने के एवज में 3000 रुपये की रिश्वत की मांग की का रही थी आवेदक ने रिश्वत मामले की शिकायत सागर लोकायुक्त से की सागर लोकायुक्त ने आरोपी ए एस आई जोधन सिंह को 1500 रुपये की रिशवत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, विशेष न्यायलय भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम में ढाई साल चले मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हूए 5 साल सश्रम कारावास एवम 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।