Dec 7, 2018
भूपेंद्र सेन : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वाह द्वारा नाबालिक लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी कमलेश उर्फ भय्यू पिता मोहन, उम्र 22 वर्ष, निवासी चांदनीपुरा सनावद, विभिन्न धाराओं में कुल 8 साल की सजा सुनाई है। सजा एक साथ भुगतने पर अधिकतम 3 वर्ष होगी।
अपर जिला एवं लोक अभियोजक श्री गोपाल सिंह चौहान ने बताया दिनांक 14 अगस्त 2015 को शाम के समय अवयस्क बालिका को घर पर अकेली देखकर आरोपी उसके घर में घुस गया और बालिका के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने लगा। चिल्लाने पर बहार से आकर पीड़िता की बहन द्वारा आरोपी को घर से बाहर निकाला गया। आरोपी द्वारा दोनों बहनों के साथ गाली गलौज की गई। पीड़िता के माता पिता के आने पर पीड़िता द्वारा थाना सनावद पर रिपोर्ट दर्ज की गई । आरोपी के खिलाफ पीड़िता, उसके परिजनों व आसपास के गवाहों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को विभिन्न धाराओं में उक्त सजा दी गई है।