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भोपाल गैस त्रासदी : पीड़ितों और शासन के बीच चल रहा मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित, 34 साल बाद भी नहीं मिला न्याय

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Dec 4, 2018

अरविन्द दुबे - चौंतीस साल बाद भी भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगो को न्याय नही मिल पाया है गैस पीड़ितों और शासन के बीच चल रहा मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है जिसके जल्द निपटने के आसार भी नजर नही आ रहे हैं यूं तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है लेकिन वापस मप्र हाईकोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई लंबित है भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, भोपाल ग्रुप फार इन्फार्मेशन एंड एक्शन, भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति सहित अनेक संगठनो की याचिका 1998 में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनी गयी थी लेकिन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के उचित ईलाज और पुनर्स्थापन के लिए बीस बिन्दू तय कर इस मामले को वापस मप्र हाईकोर्ट भेज दिया था।

हाईकोर्ट में यह मामला अभी भी अटका

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किये गए बिन्दुओ का पालन करने के लिए राज्य शासन को निर्देशित किया लेकिन अभी तक सभी बिन्दुओ पर अमल नही हो सका है पीड़ितों की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश चन्द्र ने बताया की सभी भोपाल गैस पीड़ितों के लिए हेल्थ कार्ड तैयार नही हो सके हैं पीड़ितों के लिए तैयार किये गए अस्पताल में जांच के लिए आधुनिक मशीनों की स्थापना और टेक्नीशियंस की नियुक्ति नही हुयी है, इसके अलावा और भी कई इंतजाम नही हो सके है जिससे गैस पीड़ितों को पर्याप्त ईलाज नही मिल सका है हाईकोर्ट में यह मामला अभी भी लंबी सुनवाई के दौर से गुजर रहा है।