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मिलावट की मार : कलेक्टर ने 6 प्रतिष्ठानों पर लगाया 12 लाख का जुर्माना

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Oct 18, 2019

विनोद शर्मा : ग्वालियर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला प्रशासन ने 6 प्रतिष्ठानों पर 12 लाख का जुर्माना किया है।

बिना लाइसेंस के सामग्री विक्रय करने पर लगाया जुर्माना
बता दें कि, कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर विक्रय करने तथा बिना लाइसेंस के सामग्री विक्रय करने के आरोप में 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर कलेक्टर ने दीपक अग्रवाल  निवासी मंगलेवश्वर रोड घासमंडी फर्म मंगल किराना स्टोर का सरसों का तेल का नमूना अमानक पाए जाने पर तीन लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। 

दो लाख रुपए का अर्थदंड
इसी प्रकार नंदलाल चौरसिया निवासी आनंदनगर फर्म नंदलाल फ्रूट कंपनी के यहां फलों को पकाने हेतु कार्बेट का उपयोग पाए जाने पर दो लाख रुपए का अर्थदंड, सत्यनारायण अग्रवाल फर्म न्यू गोपाल डेयरी लोहामंडी के यहां मावे का नमूना अमानक पाए जाने पर तीन लाख रुपए अर्थदंड, ओमप्रकाश झा फर्म शक्ति आईस फैक्ट्री झांसी लूप रोड मुरार के यहां बिना रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय करते पाए जाने पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। पुरुषोत्तमदास गोयल फर्म गणेश डेयरी दही मंडी का स्किम्ड मिल्क अमानक पाए जाने पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड, राकेश बघेल बघेल फर्म शीतला मिष्ठान भंडार बस स्टैंड मोहना के यहां मावा गुजिया का नमूना अमानक पाए जाने पर एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है।