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ग्वालियरः दुष्कर्मी को 10 हजार रुपए का जुर्माने के साथ मिली दोहरी उम्रकैद की सजा

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Mar 18, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा- ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म किये जाने और उसके बाद महिला की पत्थर से कुचल कर हत्या करने वाले दोषी को दोहरी उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी के खिलाफ थाने पर हत्या और दुष्कर्म के तहत अलग-अलग धाराओं में मामला हुआ था दर्ज

दरअसल मामला 18 जून 2013 का है। जब शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक अधेड़ महिला घर में अकेली थी। उसकी बेटी बाजार से सामान लाने गई थी। इसी बीच नशे का आदी राजेंद्र और डबना आ गये और महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया। विरोध करने पर उसने महिला को कई जगह  चोट पहुंचा कर घायल कर दिया। जब महिला की बेटी बाजार से लौटी तो उसने मां के साथ दुष्कर्म करते हुए राजेंद्र  को देख लिया। इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया था। बालिका अपनी मां को घायल हालत में अस्पताल ले गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि मामले में डीएनए रिपोर्ट राजेंद्र के खिलाफ नेगेटिव आई थी, लेकिन आरोपी की महिला के घर में मौजूदगी और बालिका की गवाही के मद्देनजर एडीजे कोर्ट ने उसे दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ थाने पर पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के तहत अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था। दोनों ही धाराओं में उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई है।