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बड़वाहः जिला सहायक आबकारी आयुक्त की कार्यवाही, हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर लहान किया नष्ट

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Sep 25, 2019

भूपेंद्र सेन - बड़वाह में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय एवं चौर्यनयन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला सहायक आबकारी आयुक्त पराक्रम सिंह चंद्रावत के मार्गदर्शन में सोमवार अलसुबह मुकेश गौर आबकारी उपनिरीक्षक वृत बड़वाह द्वारा वृत के संवेदनशील ग्राम रावत पलासिया, मठ पलासिया, लोहदरा, टिटबा पलासिया एवं बारुल में महुआ के अवैध आसवन् से बनाई जा रही हाथ भट्टी मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) 'क' एवं 34(1)' च' के तहत कुल 8 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

आबकारी ने आठ प्रकरण दर्ज कर, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरोपियों के खिलाफ आबकारी ने आठ प्रकरण दर्ज कर किया और तीन आरोपियों को मौके पर से गिरफ्तार भी किया गया। उक्त कार्यवाही में अलग-अलग स्थानों से 70 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त करने के साथ ही लगभग 8500 ग्राम महुआ लहान मौके पर विधिवत सेम्पल लेकर नष्ट किया गया। जब्तशुदा मदिरा एवं मौके पर नष्ट महुआ लहान एवं मदिरा निर्माण में उपयोग की जाने वाली जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख 40 हजार रुपये हैं। इस समस्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन टिकेकर, आबकारी उपनिरीक्षक मोहन लाल भायल एवं अजय पाल सिंह भदौरिया एवं वृत सनावद, बड़वाह के आबकारी मुख्य आरक्षक शिव प्रसाद काजले, भारत सिंह डाबर, धनसिंह कुबरे और आबकारी आरक्षक राजेंद्र जायसवाल, अशोक ज्ञानी एवं प्रजोत चौधरी का सराहनीय योगदान रहा।