Oct 7, 2018
धर्मेन्द्र शर्मा - ग्वालियर मे प्रदेश के सबसे पुराने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टेढ़ी नजर हो गई है यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज की अपील को खारिज करता है तो उन्हें कॉलेज प्रबंधन को 30 करोड़ से ज्यादा की राशि आयकर विभाग में जमा करानी पड़ेगी दरअसल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज सोसायटी द्वारा संचालित ग्वालियर के इस मेडिकल कॉलेज ने अभी तक कोई इनकम टैक्स नहीं दिया है नियमानुसार सोसायटी द्वारा संचालित किसी भी संस्थान को हर साल अपना एसेसमेंट करा कर टैक्स जमा कराना होता है।
जिन संस्थानों को टैक्स से छूट मिलती है उनके पास ए डबल प्लस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के पास इसी साल यानी 2018में आया है। वर्ष 2009 व 10 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब चार करोड़ की रिकवरी मेडिकल कॉलेज के ऊपर निकाली थी तब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सोसायटी द्वारा संचालित विशेष छूट मिलने का हवाला दिया था।
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बाद में कहा कि यह सरकारी संस्थान है जो सरकारी मदद से भी संचालित किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो फंड सरकार देती है वह ना के बराबर है ऐसे में सोसाइटी को छूट नहीं दी जा सकती हाई कोर्ट में इनकम टैक्स के असेसमेंट के खिलाफ मेडिकल कॉलेज ने अपील की लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ अब पूरा दारोमदार कमिश्नर इनकम टैक्स के यहां लगी अपील पर है अगर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की अपील खारिज होती है तो उन्हें लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना पड़ेगा।