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ग्वालियर : बिना पास के वाहनों का हाई कोर्ट परिसर में आना वर्जित

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Dec 6, 2018

धर्मेन्द्र शर्मा : ग्वालियर में हाई कोर्ट परिसर में अब उन्हीं गाड़ियों को परमिट किया जा रहा है जो हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी पास को चस्पा किए हुए हैं। अब आम लोगों और पक्षकारों को उनके वाहन परिसर के भीतर ले आने की मनाही कर दी गई है। दरअसल हाई कोर्ट में रोजाना करीब डेढ़ हजार आम लोग और पक्षकार आते हैं। लगभग इतने ही अभिभाषक और कर्मचारी  अमला भी पहुंचता है ऐसे में हाई कोर्ट परिसर में कार और दोपहिया वाहनों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी। 

इसी बीच अचानक हाई कोर्ट प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिया कि बिना पास वाहनो को अंदर नहीं आने दिया जाए। नतीजतन अभिभाषक और कर्मचारियों ने अपने पास बनवा लिए उनके वाहन तो पिछले 3 दिनों से अंदर जा पा रहे हैं ।लेकिन इस नए आदेश से बेखबर पक्षकार और  आम लोगों को अपने वाहन हाई कोर्ट परिसर के बाहर यानी कलेक्ट्रेट रोड पर खड़ा करने पड़ रहे हैं। जिससे आए दिन वहा से गुजरने वाली रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है। जब इस बारे में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पक्षकारों और आम लोगों की गाड़ियों को जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर अथवा किसी अन्य स्थान पर रखने के लिए जिला प्रशासन से बात चल रही है। 

खास बात यह है कि हाई कोर्ट की सुरक्षा में तैनात अमला इन वाहनों को रोकने के लिए मुख्य मार्ग पर खड़ा रहता है। हाई कोर्ट परिसर के भीतर से पिछले कुछ दिनों में कुछ गाड़ियां भी चोरी हुई है लेकिन बाहर तो वाहन पूरी तरह असुरक्षित है ।हाई कोर्ट परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। ऐसे में किसी के वाहन चोरी होने पर अपराधी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रेस भी किया जा सकता है ।लेकिन बाहरमुख्य मार्ग पर  इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे वाहन पूरी तरह असुरक्षित है ।लोग भी हाई कोर्ट प्रबंधन के इस नए आदेश से परेशान है।