Oct 12, 2018
धर्मेन्द्र शर्मा - ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच ने नगर निगम के रवैए पर नाराजगी जताई है हाई कोर्ट ने कहा है कि कार्यवाही के लिए बार-बार समय लेने से बात नहीं बनेगी यदि नगर निगम के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर रहे हैं तो वह निगम अधिनियम की धारा 422 के तहत भंग करने का भी आदेश दे सकते हैं।
दरअसल मदन कुशवाहा नामक व्यक्ति शहर के तलघरों को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है लेकिन निगम अधिकारी तलघरों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं दिखाने के लिए कुछ तलघरों को तोड़ा गया है और वहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है तलघरों की जो शहर में परमिशन दी गई है वह पार्किंग के लिए दी गई है लेकिन पार्किंग ना होते हुए यहां व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है।
निगम कोर्ट से पार्किंग प्लान पेश करने के लिए समय मांग रहा है इससे नाराज होकर हाई कोर्ट ने कहा कि 900 तलघरों में पार्किंग को लेकर अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी निगम ने नहीं बताया है और निगम के अधिकारी बार-बार समय मांग रहे हैं इसको लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि अफसर निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो वह निगम नगर पालिका अधिनियम की धाराओं के तहत भंग करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं।