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इंदौरः हनी ट्रेप मामले में तीनों आरोपियों की जमानत खारिज

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Sep 25, 2019

अज़हर शेख - हनी ट्रेप मामले में तीन आरोपियों की जमानत मंगलवार को न्यायाधीश मनीष भट्ट द्वारा खारिज कर दी गयी। दरअसल आरोपियों के वकीलों ने इसे लेकर न्यायाधीश के सामने यह तर्क रखते हुए जमानत मांगनी चाही कि उक्त मामले में यह तीनों ही पुलिस द्वारा आरोपी नहीं बनाये गए हैं, लेकिन जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख की दलीलों और पलासिया पुलिस द्वारा ली गयी आपत्ति के बाद जमानत खारिज कर दी गयी।

यह मामला मीडिया ट्रायल और पुलिस द्वारा ब्लैकमेलिंग का पर्याय बन चुका

सोमवार को हनी ट्रेप मामले में आरोपी श्वेता पति विजय जैन, श्वेता पति स्वप्निल जैन और आरती दयाल के डाइवर ओमप्रकाश की जमानत याचिका माननीय न्यायाधीश ने खारिज कर दी। दरअसल इसके पूर्व तीनों ही आरोपियों के वकीलों ने माननीय जज के सामने दलील पेश की थी कि यह मामला फिलहाल मीडिया ट्रायल और पुलिस द्वारा ब्लैकमेलिंग का पर्याय बन चुका है। इधर एक घण्टे की बहस और इंतजार के बाद इन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दरअसल इनकी जमानत को लेकर जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने तर्क दिए कि उक्त तीनों ही आरोपी यह मामला प्रभावित कर सकते है। साथ ही फिलहाल पुलिस अनुसन्धान पूरा नहीं हुआ है और इन तीनों ही हनी ट्रेप में शामिल आरोपियों पर एक धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हो चुका है। अब इन्हें जमानत देना सही नहीं होगा। लिहाजा एडीओ के तर्कों और पलासिया की आपत्ति के बाद तीनों ही आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गयी।