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मतदान केन्द्र में अब धूम्रपान से संबंधित चीजें वर्जित, उल्लंघन पर जुर्माना एवं कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई

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Nov 28, 2018

सुनील वर्मा : ग्वालियर के मतदान केन्द्रों में ड्यूटी देने वाले कर्मचारी इस बार सिगरेट-बीड़ी का धुआं नहीं उड़ा सकेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्र में धूम्रपान से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी के पास मिलती है तो जुर्माना एवं कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी मतदान केन्द्रों पर बाकायदा सूचना बोर्ड भी लगाए गए है।
 
दअरसल मतदान केन्द्रों पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें से अधिकांश लोगों को सिगरेट एवं बीड़ी की आदत है। स्वास्थ्य आयुक्त के आदेश ने कर्मचारियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। आयुक्त पल्लवी जैन गोविल ने संभागायुक्त एवं सभी जिलों के कलेक्टर को इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में तंबाकू के उत्पाद से प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। मध्यप्रदेश में कुल 50.2 प्रतिशत पुरुष एवं 17.3 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू सेवन या धूम्रपान करते हैं। प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति अपना मत देने मतदान केन्द्र में जाएगा। 

प्रदेश में 24.7 प्रतिशत व्यस्क सार्वजनिक स्थानों पर अप्रत्याशित धूम्रपान के संपर्क में आते हैं, इसलिए चुनाव के दौरान उत्पन्ना होने वाली ऐसी संभावित परिस्थिति को रोका जाएगा। मतदान केन्द्रों में धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यदि मतदान केन्द्र में कोई सिगरेट-बीड़ी पीता हुआ मिलता है तो उस पर कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मतदान केन्द्र पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री एश-ट्रे, लाइटर आदि नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई करने के लिए रसीद बुक सीएमएचओ कार्यालय से जारी की जाएगी। साथ ही सभी मतदान केन्द्रों पर इसके सूचना बोर्ड भी लगाए गए है। वही ग्वालियर कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने भी निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी मतदान केन्द्र पर धूम्रपान करता पाया जाए तो उसके खिलाफ तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केन्द्र पर धूम्रपान व तंबाकू का उपयोग नहीं करें। वहीं सीएमएचओ ने धूम्रपान प्रतिबंध के स्टीकर भी उपलब्ध कराए हैं।