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इन्दौर जिला प्रशासन ने निकाला अजूबा आदेश, रणजीत हनुमान मंदिर पर धारा 144 के तहत साउंड प्रतिबंधित

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Sep 18, 2019

विकास सिंह सोलंकी : मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में एक अजूबा हो गया है। जिला प्रशासन के द्वारा एक मंदिर में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लागू किए गए हैं। इसे मुद्दा बनाते हुए इंदौर की महापौर के बेटे ने कलेक्टर को चुनौती दे दी है।इंदौर शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक हवा बंगला रोड के रणजीत हनुमान मंदिर को भी माना जाता है।

इस मंदिर में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं और वहां पूजा पाठ करते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को तो मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ती है। वैसे इसके अलावा अन्य दिनों में भी मंदिर पर जाकर दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कोई कम नहीं है। इंदौर के कलेक्टर और इस मंदिर के प्रशासक लोकेश जाटव ने एक आदेश जारी कर इस मंदिर के परिसर में धारा 144 लागू कर दी है। इस धारा के तहत लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में मंदिर परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। कदाचित यह पहला मौका है जब किसी मंदिर में लाउडस्पीकर के उपयोग को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस अजूबे कदम की हर तरफ चर्चा है।

इसी बीच इस मामले को राजनीतिक रंग देने का काम भी शुरू हो गया है। इंदौर की महापौर एवं भाजपा के नेता मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने इस मामले को एक मुद्दा बनाया है। उन्होंने कलेक्टर को यह कदम उठाने के लिए बधाई दी है लेकिन उसके साथ ही साथ चुनौती भी दी है कि लाउडस्पीकर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर ऐसा ही कदम मस्जिदों को लेकर भी उठाएं । इस तरह महापौर के बेटे के द्वारा मोर्चा किए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह मामला अब तेजी से और जल्दी शांत नहीं होगा। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी की तर्ज पर यह मामला भी अब बढ़ सकता

वही इस मामले में जब एसडीए से बात की तो उनका कहना है कि उनके पास व्हाट्सअप पर रजित हनुमान मंदिर पर देर रात तक साउंड बजाने को लेकर शिकायत आई थी जिसको लेकर यह कार्यवाही की गई है गोरतलम्ब है कि शहर में कई धार्मिक स्थानों पर देर रात तक भजन कीर्तन किया जाता है ऐसे में सिर्फ रणजीत हनुमान मंदिर पर जिला प्रशाशन के ऐसे आदेश कई प्रशन खड़े करता है ।