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नाबालिग बेटी से ज्यादती करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास, जावद कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Nov 23, 2019

विकास राव शिंदे : नाबालिग बेटी से ज्यादती करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने तिहारा आजीवन कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। नीमच जिले का यह पहला मामला है, जिसमें तिहारा आजीवन कारावास यानी गंभीर मामलों में दर्ज अपराध की तीन धाराओं में एक साथ आरोपी को उम्र कैद 20 साल की सजा दी गई है। घटना के तीन साल बाद यह फैसला आया है। इसमें पीड़िता व उसके भाई समेत 11 व्यक्तियों के गवाह के आधार पर आरोप सिद्ध हुआ। 

जिला लोक अभियोजन के अनुसार घटना 23 नवंबर 2016 डीकेन की हैं। 13 वर्षीय पीड़िता की माता गूंगी बहरी हैं। वे तीन भाई बहन हैं जिसमें वह सबसे बड़ी हैं। उसके जन्म देने वाले पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण उसकी माता ने आरोपी सत्तू उर्फ सत्यनारायण से नातरा कर लिया था। नातरे के बाद वे सभी लोग सत्यनारायण के पास डीकेन में रहने लगे। सत्तू ने 3 साल तक नाबालिग के साथ ज्यादती की। पीड़िता अपनी माता के साथ उसकी मौसी के यहां रामगंज मंडी गई तो पूरी घटना बताई। इसके बाद रिपोर्ट पुलिस थाना झालावाड़ राजस्थान में जीरो पर दर्ज करने के बाद थाना रतनगढ़ को भेजी गई। जहां आरोपी सत्तू के विरुद्ध बलात्कार की विभिन धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जावद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे तिहारा आजीवन कारावास की बड़ी सजा सुनाई गई।