Loading...
अभी-अभी:

साढ़े तीन साल की बच्ची का रेप और हत्या के आरोपी को न्यायाधीश ने सुनाई फांसी की सज़ा

image

Oct 30, 2018

उपेन्द्र मालवीय - जिला एवम सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जितेंद्र उईके, पिता किशन लाल उईके आयु चौबीस वर्ष, निवासी ग्राम झिरान्यापुरा, थाना रायसेन को धारा 366, आजीवन कारावास धारा 376 (कख) में मृत्यदंड धारा 376 (क) मृत्यदंड, धारा 302, भादवि के अंतर्गत मर्त्यदण्ड धारा 201 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत सात वर्ष का साश्रम कारावास धारा 5 एन एवम आई सहपाठित धारा 6 पॉस्को में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। 

न्यायालय ने निर्णय पर टिपण्णी करते हुए कहा कि जानवर भी उज़के साथ प्रेम करने वाले प्राणियों के साथ इस तरह का व्यवहार नही करता, किंतु आरोपी ने तो तो उसी के परिवार के निकटतम रिश्तेदार की बालिका के साथ इस तरह का बर्बर कृत्य किया जो उसे अपने घर मे सहारा दिये हुए था। उसका यह कृत्य तो यही दर्शाता है कि उसने न केवल मानवीय संवेदनाओं का अभाव है बल्कि पशुओं में पायी जाने वाली एक प्राणी जन्य संवेदना का भी अभाव है। इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ऒर से श्रीमती भारती गेडाम विशेष लोक अभियोजक एवम अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई। 

गौहरगंज चौकी थाना औ.गंज के क्षेत्रांगत आरोपी जितेंद्र जो कि मृतका का दूर का रिश्तेदार था और मृतका उसे चाचा कहती थी, ने साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची का बलात्कार करने के पक्षात उनकी गला घोंटकर हत्या कर लाश को जंगल मे छिपा दिया।ज्ञात हो कि विगत 14 अगस्त को गौहरगंज न्यायालय के समीप ग्राम नयापुरा में पच्चीस साल के दरिंदे ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर मासूम का गला घोटकर गड्ढे में फेंक दिया था। 

मासूम बच्ची के घर वालों की माने तो जितेंद्र नामक व्यक्ति ग्यारह तारीख की शाम बच्ची को घुमाने के बहाने घर से ले गया था। जब बच्ची का अता-पता नही लगा तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस तफ्तीश में संदिग्ध जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद घटना सामने आई मुह बोले चाचा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया तत्पक्षात मासूम की लेगी से उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। मामला इतना संवेदनसील था कि पुलिस व प्रशासन के होश फखता हो गये हालांकि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिलाने में पुलिस विवेचना की भी न्यायालय में खूब तारीफ हुई। ज्ञात हो थाना औबेदुल्लागंज के थाना प्रभारी कुँवर सिंह मुकाती की विवेचना तत्कालीन फैसला सामने आया।